Instructionअनुदेश

Guidelines/Instructions for booking of Community Centres / Parks सामुदायिक केंद्र / पार्कों की बुकिंग के लिए दिशानिर्देश
1.1. Delhi Govt Employees means those Govt. Employees who are working in GNCTD offices and are eligible for allotment of a flat from “Delhi Govt. General Pool Residential Accommodation” दिल्ली सरकार के कर्मचारियों से अभिप्राय उन सरकारी कर्मचारियों से है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं और "दिल्ली सरकार सामान्य पूल आवासीय स्थान" से फ़्लैट के आवंटन के लिए पात्र हैं।
2.2. Govt. Employees other than Delhi Govt Employees means Govt. Employees in departments of Govt. of India, MCD, DDA, Delhi Police, DTC and similar undertakings of GNCTD and Govt. of India दिल्ली सरकार के कर्मचारियों से इतर सरकरी कर्मचारियों से अभिप्राय उन सरकारी कर्मचारियों से है जो दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, डी. टी. सी. तथा इसी प्रकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा भारत सरकार के उपकर्मों में कार्यरत हैं।
3.3. Private person means applicants who are not covered by (1) or (2) निजी व्यक्तियों से अभिप्राय उन आवेदकों से है जो उपरलिखित (१) अथवा (२) की श्रेणी में नहीं आते हैं।
4.4. Booking will be done for only one day. In any case , booking is sought for more than a day, it would rrequire special permission of the Special Secretary (PWD) बुकिंग केवल एक दिन के लिए होगी अगर किसी मामले में बुकिंग एक दिन से अधिक के लिए आपेक्षित हो तो इसके लिए विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग) से अनुमति लेनी होगी।
5.5. The date of online submission of application shall not be less than 2 days (excluding holidays) from the date of function/event. समारोह की तिथि से कम से कम २ दिन (अवकाश छोड़कर) पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
6.6. A time period has been fixed as below for the submission of application in advance from the date of function/event for booking: समारोह / कार्यक्रम की बुकिंग के लिए समारोह / कार्यक्रम से पहले आवेदन को जमा करवाने के लिए समयावधि का निर्धारण इस प्रकार है:-
S. No. क्रम सं0 Applicant आवेदक Marriage Function विवाह समारोह Other Function * अन्य कार्यक्रम *
1 Delhi Govt Employees दिल्ली सरकार के कर्मचारी 120 Days 120 दिन 30 Days 30 दिन
2 2 Govt Employees other than Delhi Govt दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी 90 Days 90 दिन 30 Days 30 दिन
3 3 Retired Employees (GNCTD & Other Govt) सेवानिवृक्त कर्मचारी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा अन्य सरकारी कर्मचारी) 60 Days 60 दिन 30 Days 30 दिन
4 4 Private Person निजी व्यक्ति 60 Days 60 दिन 30 Days 30 दिन
* For functions other than marriage like birthday, religious function, social gathering etc * विवाह के अतिरिक्त अन्य समारोह जैसे जन्म-दिन, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह इत्यादि
For marriage & other function: विवाह तथा अन्य कार्यकर्मों के लिए:
1.1. In case of Delhi Govt Employees (applicants) of different category, who have applied for the booking for the same date, the senior most person in hierarchy of post/scale shall be given preference. विभिन्न श्रेणियों के दिल्ली सरकार के कर्मचारियों (आवेदकों) जिन्होंने एक ही तिथि की बुकिंग के लिए आवेदन किया है, ऐसे मामलो में पद/वेतनमान के अनुक्रम में वरिष्ठतम व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.2. In case two Delhi Govt employees of the same scale /cadre/post seek booking for the same day, there will be draw of lots to decide the booking. यदि समान वेतनमान / कैडर / पद वाले दिल्ली सरकार के दो कर्मचारी एक ही तिथि के लिए बुकिंग चाहते हैं तो बुकिंग के लिए ड्रा निकाला जायेगा।
3.3. Subject to the above two conditions, preference will be given to Govt officials, who have been allotted govt. House in the same locality where booking is sought. ऊपर लिखित दो शर्तों के अधीन, उन्ही सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने उस स्थान के लिए बुकिंग मांगी है जहाँ उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया है।
4.4. Next preference will be given to Delhi Govt. Official living in Delhi Govt. Quarters elsewhere. अगली प्राथमिकता उन सरकार के कर्मचारियों को दी जाएगी जो दिल्ली सरकार के क़्वार्टरों में अन्य कहीं रहते है।
5.5. Next preference will be given to Govt. Servants living in private locality in proximity of the desired venue. अगली प्राथमिकता उन सरकार के कर्मचारियों को दी जाएगी जो वांछित वेन्यू के निकट गैर सरकारी स्थान पर रहते हैं।
6.6. Next preference will be given to officials of Govt Department / Ministries other than Delhi Govt अगली प्राथमिकता उन सरकार के कर्मचारियों को दी जाएगी जो दिल्ली सरकार के अलावा किसी सरकारी विभाग / मंत्रालयों में कार्यरत हैं।
7.7. Next preference will be given to retired Govt Servants. अगली प्राथमिकता सेवानिवृक्त सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी।
8.8. Next Preference will be given to private persons. अगली प्राथमिकता निजी व्यक्तियों को दी जाएगी।
9.9. The applications received for booking will be decided three times in a month on 10th, 20th & 30th. In case a holiday falls on any of these days, the applications will be decided on next working day. A committee of two Deputy Secretary / AHC would decide the applications. Only those applications, whose hard copy has been received upto 5 PM on the day before the cut off date i.e. 10th, 20th & 30th, will be considered (upto 5 PM of 9th , 19th and 29th). बुकिंग के लिए प्राप्त आवेदनों पर निर्णय माह के १०वें, २०वें तथा ३०वें दिन किया जायेगा, यदि इन दिनों में कोई छुट्टी आती है तो आवेदनों पर निर्णय अगले कार्य दिवस पर किया जायेगा। आवेदनों पर निर्णय दो उप सचिवों / ए. एच. सी. की एक समिति द्वारा किया जायेगा। केवल वही आवेदन पत्र जिनकी हार्ड कॉपी निर्धारत तिथियों अथवा १०वें, २०वें तथा ३०वें से एक दिन पहले ९वें, १९वें तथा २९वें दिन को सांय ५:०० बजे तक) प्राप्त हो जाते है, उन्ही पर विचार किया जायेगा।
For socio culture / religious functions: सामाजिक सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह के लिए
1.1. An application can be submitted in advance of 60 days from the date of functions. कार्यक्रम की तिथि से ६० दिन पहले आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।
2.2. Community Centres and Park can be booked. सामुदायिक केन्द्रों तथा पार्कों की बुकिंग करवाई जा सकती है।
3.3. Booking can be made for maximum period of 10 days. अधिकतम १० दिन के लिए बुकिंग करवाई जा सकती है।
4.4. Venue will be cleaned by the user at their own expense. वेन्यू की सफाई प्रयोगकर्त्ता को अपने व्यय पर करवानी होगी।
5.5. Security Deposit will not be refunded until clean venue is handed over. निक्षेप राशि की वापसी वेन्यू की पूरी तरह से सफाई करवाने के पश्‍चात् ही होगी।
6.6. Booking will be done on first come first serve basis. बुकिंग "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगी।
Documents Required: बुकिंग के लिए अपेक्षित दस्तावेज
1.1. Printout of the Application Form. आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।
2.2. Attestation of Application Form from office in case of Govt Employees / self attestation in case of other. सरकारी कर्मचारियों के मामले में आवेदन प्रपत्र को अपने कार्यालय से सत्यापित करवाना होगा, अन्य मामलों में स्वयं सत्यापित करके देना होगा।
3.3. One Demand Draft for User Charges in favour of 'DDO, GAD, GNCTD' and one Demand Draft for Security Deposit & cleaning charges (refundable) in favour of Executive Engineer, PWD, (Venue Location) यूजर चार्ज के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट DDO, GAD, GNCTD तथा जमानत राशि व सफाई प्रभार (प्रतिदाय) के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वेन्यू लोकेशन) के पक्ष में जमा करवाना होगा।
4.4. Self Attested copy of Photo ID Card (having address) i.e Adhar Card (UID) / Voter ID / Driving Licence / Passport / Govt. Issued ID Proof. फोटो प्रमाण-पत्र जिसमें पता लिखा हो जैसे आधार कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र की स्वंय सत्यापित प्रतिलिपि।
5.5. Invitation Card, in original, will have to be submitted in PWD Office within 7 days of confirmation of booking. बुकिंग की पुष्टि होने के सात दिन के अन्दर लोक निर्माण विभाग कार्यालय में मूलरूप में निमंत्रण पत्र जमा करवाना होगा।
6.6. Photograph (self attested) of Bride & Groom with their respective ids (self attested) in case of marriage and photograph (self attested) of son/daughter/self/spouse/dependent in case of other function, needs to be submitted along with Application Form. विवाह के सम्बन्ध में दुल्हन और दूल्हे के स्वयं सत्यापित फोटो सहित उनके स्वयं सत्यापित पहचान पत्र तथा किसी अन्य कार्यक्रम के मामले में पुत्र / पुत्री /स्वयं / पत्नी / आश्रित के स्वयं सत्यापित फोटो को आवेदन पत्र के साथ जमा करवाना होगा।
7.7. Govt. Id card and salary slip is mandatory for Government employee सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी पहचान पत्र और वेतन पर्ची अनिवार्य है।
Terms & Conditions: शर्तें तथा निबंधन
1.1. The Print of the Application Form, along with necessary documents must be submitted within 3 days of online booking, to PWD Secretariat, 3rd Floor, MSO Building, I.P. Estate, ITO, New Delhi-110002, failing which the same is liable to be rejected. आवेदन पत्र का प्रिंट, आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन बुकिंग के ३ दिनों के भीतर, पीडब्ल्यूडी सचिवालय, तीसरी मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, आईटीओ,, नई दिल्ली ११०००२ में जमा करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में इसे अस्वीकार किया जा सकता है।
2.2. The booking of premises could be made for the family of the applicant. ‘FAMILY’ means the wife or husband, as the case may be, and children, stepchildren, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer. आवेदक के परिवार के लिए परिसर की बुकिंग की जा सकती है। 'परिवार' से अभिप्राय पत्नी या पति से है, जैसा भी मामला हो, और बच्चे, सौतेले बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन जो आमतौर पर साथ रहते हों और अधिकारी पर आश्रित हों।
3.3. The Booking of premises (Community Centre / Parks) is neither transferable nor changeable. परिसर की बुकिंग (सामुदायिक केंद्र / पार्क) न तो हस्तांतरणीय है और न ही परिवर्तनीय है।
4.4. Govt Employees are not permitted to book the Community Centres / Parks, for any other users. If any booking is found fictitious or fraudulent, full User Charges and the Security Amount will be forfeited. Such Applicant will not be allowed in future to make any booking of the Community Centre / Parks. Further, a penalty 10 times that of rate of prescribed Total User Charges would be levied & to be recovered from the salary of the employee by the Department where he/she is working. Similar penalty would be imposed on Private Persons to be recovered as Land Revenue Arrears through local DC office. सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सामुदायिक केंद्र / पार्क बुक करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई बुकिंग जाली या फर्जी पाई गई तो फुल यूजर चार्ज और सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर लिया जायेगा। ऐसे आवेदक को भविष्य में सामुदायिक केन्द्रों / पार्कों की कोई भी बुकिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, निर्धारित कुल यूजर चार्ज की दर से १० गुना जुर्माना लगाया जायेगा और विभाग द्वारा उस कर्मचारी के वेतन से वसूल किया जायेगा। निजी व्यक्तियों पर भी इसी प्रकार का समान जुर्माना लगाया जायेगा।
5.5. Govt Employees have been provided with the benefit of concessional rates of booking. Hence, entry would be made in the Service Book of the employees (by the concerned department) certifying the availing of concessional rates. सरकारी कर्मचारियों को रियायती दरों पर बुकिंग का लाभ प्रदान किया गया है। रियायती दरों के लाभ को प्रमाणित करते हुए (संबंधित विभाग द्वारा) कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी।
6.6. Serving of liquor/intoxicants at the Venues is prohibited unless due license has been obtained from the Excise Department. जब तक आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक वेन्यू में शराब / नशीले पदार्थों को परोसना निषिद्ध है।
7.7. Parking arrangement will be made by the party at their own risk and cost. पार्किंग की व्यवस्था पार्टी द्वारा अपने जोखिम और लागत पर की जाएगी।
8.8. Generator would be allowed only if it is soundless/non-polluting. जनरेटर की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वह ध्वनिरहित / गैर-प्रदूषणकारी हो।
9.9. Any structure which is difficult to be dismantled within the period of booking will not be allowed. ऐसा कोई भी ढांचा जिसे बुकिंग की अवधि में नष्ट किया जाना मुश्किल हो, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
10.10. No fire arms/weapons and crackers will be allowed within the premises of the Community Centre / Parks. सामुदायिक केंद्र / पार्कों के परिसर के भीतर किसी भी तरह के अग्निअस्त्र / हथियार और पटाखों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11.11. No property such as boundary wall, grill fencing, gates, roads & trees etc should be damaged. In case of any damage in this regard, the Security Deposit may stand forfeited. किसी भी संपत्ति जैसे चारदीवारी, ग्रिल फेंसिंग, गेट, सड़क और पेड़ आदि को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस संबंध में किसी भी क्षति के मामले में, सिक्योरिटी डिपोज़िट जब्त हो सकता है।
12.12. The user will have to ensure the compliance of the fire safety norms, as prescribed by the Chief Fire Officer, GNCTD. PWD shall have no responsibility of any fire accident or otherwise due to slackness, carelessness or sheer negligence. उपयोगकर्ता को अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा, जैसा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, GNCTD द्वारा निर्धारित किया गया है। किसी भी अग्नि दुर्घटना या अन्यथा सुस्ती या भारी लापरवाही के कारण घटित किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की नहीं होगी।
13.13. Premises shall be handed over at 10 AM to the Applicant on the date of booking & taken over by PWD at 10 AM on next day. परिसर को बुकिंग के दिन सुबह १० बजे आवेदक को सौंपा जायेगा और बुकिंग के अगले दिन सुबह १० बजे तक पीडब्ल्यूडी को इसे सौंपना होगा।
14.14. No DJ or other musical noise, fire crackers will be allowed in the premises between 10 PM to 6 AM. Use of loud speaker/DJ would not be allowed outside the Barat Ghar as per the directions of the Supreme Court of India. रात्रि १० बजे से सुबह ६ बजे के बीच परिसर में कोई डीजे या अन्य कोई संगीत से उत्पन्न शोर और पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, बारात घर के बाहर लाउड स्पीकर / डीजे के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
15.15. Blacklisted Tent houses will not be allowed for installing tents etc. User is required to submit Information about Tent House in the prescribed performa/Undertaking before taking possession of the Community Centres / Park. ब्लैक लिस्टेड टेंट हाउसों को टेंट आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। उपयोगकर्ता को सामुदायिक केंद्र / पार्क का कब्जा लेने से पहले निर्धारित प्रपत्र / शपथ पत्र पर टेंट हाउस के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।
16.16. Illumination on trees and hedge shall not be allowed पेड़ों और हेज पर रोशनी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17.17. The User should inform about damages, if any having occurred to PWD, before departure / check out. उपयोगकर्ता को प्रस्थान / चेक आउट करने से पहले पीडब्ल्यूडी को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के बारे में सूचित करना होगा।
18.18. The party shall not be allowed to keep their articles in the premises before check in. पार्टी को परिसर में आने से पहले अपने किसी भी सामान को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19.19. Pasting of bills or posters on boundary walls is strictly prohibited, violation of the same would invite action under “Defacement of Property Act” चारदीवारी पर इश्तहार या पोस्टर चिपकने की सख्त मनाही है, इसका उल्लंघन करने पर "संपत्ति को विरूपित करने के अधिनियम" के तहत करवाई हो सकती है।
20.20. In case the applications for booking are received in less than the stipulated period (at a short notice of a few days), specific permission of Secretary will be required, provided the venue is available for allotment. यदि बुकिंग के लिए आवेदन निर्धारित अवधि (कुछ दिनों के संक्षिप्त नोटिस पर) से कम समय में प्राप्त होते है, तो सचिव की विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी बशर्ते आवंटन के लिए स्थान उपलब्ध हो।
21.21. Before taking over possession of the venue the user shall have to enter the details, such as nature of function, name & address etc. in the Register for the purpose, at the venue, available with concerned Care Taker. Security Deposit will not be refunded until the details are not updated in the Register. स्थल को अपने कब्जे में लेने से पहले उपयोगकर्ता को संबंधित केयर टेकर के पास उपलब्ध रजिस्टर में कार्यक्रम की प्रकृति, नाम और पता इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करने होंगे। जब तक यह विवरण रजिस्टर में अपडेट नहीं किया जाता है, तब तक सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस नहीं किया जायेगा।
22.22. The applicant/Tentwallah shall not steal/misuse power or electricity while holding the function on parks/Community Hall/Open Space. In case they are caught, the booking shall stand cancelled and security forfeited, besides itiation for criminal presiding. पार्कों / सामुदायिक हॉल / खुले स्थान पर समारोह आयोजित करने के दौरान आवेदक / तम्बूवाला बिजली की चोरी अथवा इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि वे पकड़े जाते है, तो बुकिंग रद्द कर दी जाएगी और जमानत राशि जब्त करने के साथ आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई की जाएगी।
23.23. Booking will be done for only one day. In any case, booking is sought for more than a day, it would rrequire special permission of the Special Secretary (PWD) बुकिंग केवल एक दिन के लिए की जाएगी। किसी भी मामले में, बुकिंग एक दिन से अधिक समय के लिए अपेक्षित हो तो इसके लिए विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी) से विशेष अनुमति लेनी होगी।
24.24. Booking for the purpose of marriage will be given preference over other functions. विवाह के उद्देश्य के लिए बुकिंग को अन्य कार्यों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी।
25.25. Neat & Clean Premises will be handed over & taken over by PWD after the function is over. समारोह समाप्त होने के बाद अच्छी तरह से साफ किया हुआ परिसर पीडब्ल्यूडी को सौंपना होगा।
26.26. If more land is encroached than the permitted or more than the permitted days, the said land may also be evicted at the risk and cost of the user. Under such circumstances PWD shall not be responsible for any damages or losses to movable properties of the user and security deposit may also be forfeited under such circumstances. यदि भूमि का अनुमत्य सीमा / दिनों से अधिक अतिक्रमण किया जाता है तो उक्त भूमि को उपयोगकर्ता के जोखिम और लागत पर खाली करवाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में पीडब्ल्यूडी उपयोगकर्ता की चल सम्पत्तियों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसी परिस्थितियों में जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता है।
27.27. No refund shall be allowed in case of cancellation of function except in case of death in ‘FAMILY’. Here, ‘FAMILY’ means the wife or husband, as the case may be, and children, stepchildren, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer. 'परिवार' में किसी की मृत्यु हो जाने के मामले को छोड़कर अन्य किसी कारण से समारोह को रद्द किये जाने पर किसी भी वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां पर परिवार से अभिप्राय पत्नी या पति से है जैसा भी मामला हो, और बच्चे, सौतेले बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन जो आमतौर पर साथ रहते हों और अधिकारी पर आश्रित हों।
28.28. The Secretary, PWD shall have right to cancel any booking anytime without assigning any reason & in such cases, full user charges & security deposit will be refunded. PWD also reserves the right to withdraw permission under forced circumstances without any liability of claim of damages and loss from the Users side. सचिव, पीडब्ल्यूडी के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी बुकिंग को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में पूरा यूजर चार्ज और जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी को यह भी अधिकार है की वह अनिवार्य परिस्थितियों में उपयोगकर्ता को होने वाले नुकसान और क्षति के दावे को किसी भी जवाबदेही के बिना अनुमति वापस ले सकता है।
29.29. Violation of any of the above conditions would lead to forfeiture of Security Deposit of user. उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने पर उपयोगकर्ता की जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
30.30. In case of any disputes only Delhi Court will have jurisdiction किसी भी विवाद के मामले में केवल दिल्ली न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।
31.31. N B - THE APPLICANTS MUST NOTE THAT THE APPLICATIONS ARE FINALISED ON 10TH, 20TH AND 30TH OF EACH MONTH. APPLICANT MUST BE PERSONALLY PRESENT TO COLLECT THE LETTER CONFIRMING THE BOOKING OF COMMUNITY CENTRE/ PARK. IN THE EVENT OF HIS/HER INABILITY TO PERSONALLY COLLECT THE CONFIRMATION LETTER, SHE/HE SHOULD SEND A DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE WITH CURRENT IDENTITY CARD TO COLLECT THE LETTER OF CONFIRMATION. IN CASE, THE LETTER IS NOT PERSONALLY COLLECTED, THE BOOKING SHALL NOT BE CONFIRMED AND THE DATE SHALL BE REOPENED FOR FRESH BOOKING. कृपया ध्यान दें : आवेदक कृपया ध्यान दें कि आवेदनों पर माह की १०वीं,२०वीं और ३०वीं तारीख को अंतिम निर्णय लिया जाता है। सामुदायिक केंद्र / पार्क की बुकिंग का पुष्टि पत्र (कन्फर्मेशन लैटर) आवेदक को स्वंय उपस्थित होकर प्राप्त करना होगा। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पुष्टि पत्र न ले पाने की स्थिति में, आवेदक को किसी अधिकृत प्रतिनिधि (जिसके पास मौजूदा पहचान हो) को भेजकर पुष्टि पत्र मंगवाना होगा। यदि पत्र व्यक्तिगत रूप से एकत्र नहीं किया जाता तो बुकिंग की पुष्टि नहीं की जाएगी। इस दिन के लिए फिर से नई बुकिंग की जाएगी।
32.32. The applicant for the booking of Community Centre / Park shall have to be personally present in the PWD Secretariat Office duly confirmation of booking along with original copy of all documents submitted with the application. सामुदायिक केंद्र / पार्क की बुकिंग की पुष्टि के लिए आवेदक को व्यक्तिगत रूप से पीडब्ल्यूडी सचिवालय में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना चाहिए।

Version 7.1.1 Dated 30/09/2024 संस्करण 7.1.1 दिनांक 30/09/2024